इन बांडों में निवेश पर ब्याज से होने वाली आमदनी को आयकर से छूट मिलेगी, जिनके नाम पर ऐसे बांड होंगे । आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 15 के उपखंड 4 के (एच) के अंतर्गत उनकी ब्याज से होने वाली आमदनी को आयकर से मुक्त रखा गया है ।
केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 2 की उपधारा 48 के उद्देश्य से कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) को 10 वर्षों के शून्य कूपन वाले भविष्य निर्माण बांड को 31 मार्च, 2010 तक जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है ।
जारी करने के लिए बांड की मंजूर की गई संख्या 95,20,000 है, जिसमें प्रत्येक की परिपक्वता कीमत 20,000 रुपये है और प्रत्येक की अवधि 10 वर्षों की है । ऐसे बांडों से आमदनी परिपक्वता के बाद पूंजी लाभ के रूप में कर लगेगा ।
आईआरएफसी जारी करेगी 5000 करोड़ रुपये के करमुक्त बांड
विशेष संवाददाता - 2010-02-08 18:50
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) को 31 मार्च, 2010 तक पब्लिक इश्यू या किसी और माध्यम से 6.5 से 7.25 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वाले 5000 करोड़ रुपये की कुल कीमत के कर मुक्त, सुरक्षित, विमोचन योग्य, गैर-परिवर्तनीय बांड जारी करने की मंजूरी दे दी है ।