भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी द्वारा योग्य संस्थानों के लिए जारी मूल्य मानकों में सरकार ने 27 नवम्बर, 2008 को एक प्रेस नोट जारी करके संशोधन किया था।

सरकार को नए मूल्य मानकों के अनुरूप पूर्व में जारी एफसीसीबी के परिवर्तित मूल्य को संशोधित करने के लिए कंपनियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के साथ विचार-विमर्श से इस मामले की जांच की गई। कम्पनियों की समस्याओं को देखते हुए, यह फैसला किया गया है कि नए मूल्य मानकों के अनुसार परिवर्तित मूल्यों मे संशोधन के लिए उत्सुक कम्पनियों को योजना के अंतर्गत सरकार सशर्त 6 माह का समय देगी। यह इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

शर्तों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा के अन्दर शेयर जारी करने, जारी करने वाली कम्पनी अपने बोर्ड एवं अंशधारकों के साथ नया अनुबंध करेगी तथा परिवर्तित मूल्य के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी लेगी। ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं।