कृषि तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री प्रो. के.वी.थॉमस ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में 4.6.2009 को घोषणा की थी कि एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि देश में गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल पाने का हकदार होगा। इस कानून को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्रमबद्ध सुधार लाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है।
राज्यों तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है और उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस प्रयोजन के लिए गठित मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष विभिन्न मुद्दे रखे गए हैं। मंत्रियों के समूह अब तक के लिए किए गए निर्णयदिए गए निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसे मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष रखा जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक: गरीबों के लिए प्रतिमाह 25 किलो गेहूं या चावल 3 रुपये किलो
विशेष संवाददाता - 2010-02-24 05:53
नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई को रोक पाने में विफल होने और उसकी हो रही तीखी आलोचना से बचने के लिए एक नया शगूफा छोड़ा है। उसने संसद को बताया है कि सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ला रही है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को प्रति माह 25 किलोग्राम गेहूं या चावल तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिये जायेंगे। यह अलग बात है कि सरकार ने आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं कही। अब सरकार के इरादे भांपने के लिए जनता अंदाज लगाते रहे।