आदित्यनाथ का यह दावा ज्ञानवापी परिसर के हिंदी इतिहास को स्थापित करने के लिए बढ़ते कानून के संदर्भ में आया है। 3 अगस्त को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के निर्देशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मसजिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया। उसने जिला अदालत के खिलाफ मसजिद समिति की अपील खारिज कर दी।
2019 में अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से, वाराणसी की स्थानीय अदालतों में कानूनी मुकदमों की बाढ़ आ गयी है, जो परिसर में हिंदू देवताओं की पूजा करने या जिसे "शिवलिंग" कहा जाता है, और जो तालाब में एक फव्वारा है जहां मुसलमान प्रार्थना करने से पहले स्नान करते हैं, के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के लिए हिंदुओं के अधिकार पर जोर देते हैं।
ये सभी न्यायिक प्रक्रियाएं पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के बावजूद हो रही हैं। संसद द्वारा अधिनियमित यह कानून उन पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है, जो भारत के आजाद होने के समय 15 अगस्त, 1947 जिस रूप में अस्तित्व में थे, जैसे - मंदिर, मसजिद और चर्च – या किसी भिन्न धर्म के पूजा स्थल।
यानी यह कानून आजादी के बाद पूजा स्थलों को लेकर यथास्थिति का प्रावधान करता है। अधिनियम लागू होने के बाद इसके प्रावधानों के अनुसार ऐसे रूपांतरण के संबंध में कोई भी अदालती कार्यवाही समाप्त हो जायेगी। एकमात्र अपवाद अयोध्या विवाद और उससे जुड़ी अदालती कार्यवाही के लिए था।
नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संसद में पारित यह कानून यह सुनिश्चित करने के लिए था कि राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन की तरह धार्मिक पूजा स्थलों को परिवर्तित करने के लिए कोई आंदोलन और सांप्रदायिक गतिविधियां न हों, जिसके कारण देश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई।
सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए 1991 के कानून को "आंतरिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के दायित्वों से संबंधित" बताया था। इसमें आगे कहा गया है कि इस कानून के संदर्भ में "संसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य पर अत्याचार करने के साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा"।
2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के इस जोरदार समर्थन के बावजूद, यह रहस्यमय बना हुआ है कि अदालत ने बाद की अवधि में वाराणसी अदालतों में ज्ञानवापी मसजिद परिसर पर उठे मुकदमे को समाप्त करने के लिए निर्णायक रूप से हस्तक्षेप क्यों नहीं किया।
सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मौका मई 2022 में था जब मसजिद समिति ने वाराणसी के सिविल जज द्वारा मसजिद परिसर के सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के आदेश पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर अदालत न्यायिक कार्यवाही को समाप्त कर सकती थी। इसके बजाय, इसने निर्देश दिया कि पांच महिलाओं द्वारा दायर याचिका के सुनवाई योग्य होने को चुनौती देने वाली मसजिद समिति के मुकदमे को वाराणसी जिला न्यायाधीश को इस आधार पर स्थानांतरित कर दिया जाये कि वह वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
जुलाई में फिर से, मसजिद समिति ने एएसआई सर्वेक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, और उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय 1991 के पूजा स्थल कानून के मद्देनजर सभी न्यायिक कार्यवाही को समाप्त कर सकती थी, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। तब से, इस मामले में और भी मुकदमे दायर किये गये हैं, जिनमें ज्ञानवापी मसजिद को हटाने की मांग भी शामिल है, ताकि उस स्थान पर एक मंदिर बनाया जा सके।
गौर करने वाली बात है कि यह सब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। उच्चतम स्तर पर 1991 के कानून के अनुसार निर्णय करने के मामले में न्यायिक साहस और दृढ़ता की कमी के कारण ज्ञानवापी मस्जिद की प्रकृति पर सवाल उठाने और वीडियोग्राफ सर्वेक्षण और अब एएसआई सर्वेक्षण के माध्यम से "सच्चाई का पता लगाने" के उपायों का आदेश देने के लिए निचली अदालतों के माध्यम से लगातार कदम उठाये जा रहे हैं।
इस प्रक्रिया में, जिला अदालत ने मसजिद परिसर में प्रार्थना करने के लिए महिला वादी की याचिका की सुनवाई की योग्यता को बरकरार रखा है। बताया गया है कि वीडियोग्राफ़ सर्वेक्षण में परिसर में तालाब में फव्वारे के स्थान पर एक "शिवलिंग" का पता चला है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम फैसले में, मसजिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी है।
ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर मथुरा की अदालतों में भी ऐसी ही न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुत्व ताकतों की रणनीति अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए क़ानूनों का दुरूपयोग करना है, क्योंकि निचली न्यायपालिका इस उद्यम में सहभागी प्रतीत होती है।
न्यायिक सुहूलियत हासिल करने के बाद, उचित समय पर, न्यायेतर तरीकों से जमीनी हकीकत को बदला जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि वह शरारत को शुरू में ही खत्म कर दे और 1991 के कानून को लागू करे जिसे उसने अयोध्या मामले की सुनवाई के क्रम में स्वयं ही स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया था। (संवाद)
ज्ञानवापी मसजिद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोला नया मोर्चा
सर्वोच्च न्यायालय को 1991 के कानून को लागू कर इस मुद्दे से निपटना होगा
पी सुधीर - 2023-08-04 14:53
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि मंदिर-मसजिद मामले में एक नया मोर्चा खोला जा रहा है। इस बार, यह वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर है। एक साक्षात्कार में, आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एक मंदिर की "मूल स्थिति" स्थापित करने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं और मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि "अतीत में एक ऐतिहासिक गलती हुई थी और वे समाधान चाहते हैं”।