कुछ दिन पहले राजभवन की एक महिला संविदा कर्मचारी ने बोस के खिलाफ राजभवन परिसर के अंदर राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोलकाता पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज करायी थी। पूरी निष्पक्षता से, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता के उच्चतम क्रम को कायम रखते हुए बोस को स्वेच्छा से पुलिस जांच के लिए आगे आना चाहिए था। इसके बजाय, बोस ने "चुनाव के दौरान राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अनधिकृत, नाजायज, दिखावटी और प्रेरित जांच करने की आड़ में" राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। उनके प्रतिबंध आदेश से यह सवाल उठता है कि राज्यपाल "छूट की ढाल के पीछे क्यों छिपे हुए थे", और वह "इतने डरे हुए" क्यों थे कि जांच को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे?

बोस की हरकतें संदेह को जन्म देती हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि राजभवन से कोलकाता पुलिस पर प्रतिबंध लगाना एक निश्चित दोषी मानसिकता को उजागर करता है।

ऐसा नहीं है कि बोस को इस प्रावधान की जानकारी नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। चूँकि उसे छूट प्राप्त है, इसलिए उसने पुलिस को अपना काम पूरा करने दिया होता। आइये इस घटना को दूसरे पहलू से देखें। गहन जांच से वास्तव में बोस को मदद मिलेगी। यदि शिकायत झूठी और प्रेरित पायी जाती, तो महिला को बोस को बदनाम करने के लिए दंडित किया जाता। लेकिन बोस के कृत्य ने उनकी अपनी छवि धूमिल कर दी है और लोगों का मानना है कि उन्होंने वह अपराध किया होगा जिसका उन पर आरोप लगाया जा रहा है।

कोलकाता पुलिस ने एक जांच टीम बनायी है जो अगले कुछ दिनों में इस मामले में कुछ संभावित गवाहों से बात करेगी। उन्होंने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने पर उसे साझा करने का भी अनुरोध किया है। पुलिस राजभवन के कर्मचारियों को बोस के आदेश को सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और/या मिटाने के प्रयास के रूप में देख सकती है। संभवतः, शिकायत का पता लगाने के लिए पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच नहीं होगी। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमें किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गयी किसी भी शिकायत की जांच करनी होगी। यह एक नियमित कार्य है और हम बस इसका पालन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम घटनास्थल (राजभवन) का दौरा कर सकते हैं।"

जबकि बोस संवैधानिक प्रावधानों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक बयान में कहा: “मीडिया की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पुलिस घटना की जांच करने का प्रस्ताव रखती है और वे राजभवन के कर्मचारियों की जांच करेगी। यह भी खबर है कि जांच टीम राजभवन से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने का इरादा रखती है। सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को मिली छूट के मद्देनजर जांच कर सकती है और सुबूत इकट्ठा कर सकती है, विशेषकर भारत के संविधान की धारा 361(2) और (3) के आलोक में।”

उन्होंने आगे लिखा: “यह कहना कि पुलिस की पूछताछ/जांच राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान भी जारी रह सकती है, हालांकि कोई भी अदालत अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान नहीं ले सकती, क्योंकि यह भारत के संविधान की धारा 361 के उद्देश्य और सार का अपमान होगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत के संविधान के 361 (2) और (3) के अनुसार, राज्य पुलिस माननीय राज्यपाल के खिलाफ किसी भी तरह की पूछताछ/जांच या कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती है।”

बोस के रुख के बिल्कुल विपरीत, महिला ने बोस के सामने बैठकर लाई डिटेक्टर टेस्ट या 'कोई भी टेस्ट' कराने की पेशकश की है। "अगर वह इतना निर्दोष है, तो भाग क्यों रहा है?" उन्होंने कहा, वह मेरे साथ दो बार छेड़छाड़ करने का दोषी है। सच तो सच ही रहेगा चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें। मुद्दा यह है कि सर को उस छूट से एक बहुत ही सामान्य महिला के साथ दो बार छेड़छाड़ करने का साहस मिला है। बोस को पता होना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और वह कानून को दरकिनार करने के लिए अपने कार्यालय का उपयोग नहीं कर सकते। राज्यपाल के खिलाफ आरोपों की जांच करने में पुलिस पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है।

बोस के कार्य उस राजनीतिक संस्कृति को दर्शाते हैं जो उन्होंने भगवा पारिस्थितिकी तंत्र और अपने राजनीतिक आकाओं से ग्रहण की है। भगवा पारिस्थितिकी तंत्र के विवेक-रक्षक, मोदी, मणिपुर, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में गहरी चुप्पी साधे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली के मामले में मुखर और आक्रामक. मोदी के लिए, संदेशखाली घटना बंगाल और बंगाली संस्कृति की छवि पर एक कलंक है, लेकिन उन्हें मणिपुर या कर्नाटक बलात्कार का वर्णन करने के लिए कोई सही शब्द नहीं मिल रहा है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रज्वल रेवन्ना मामला कोई सेक्स स्कैंडल नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार था। उन्होंने मोदी पर खुले तौर पर "सामूहिक बलात्कारी" का समर्थन करने का भी आरोप लगाया, जबकि उनकी सरकार ने उन्हें देश से भागने भी दिया। राहुल ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं से बलात्कार करता है और वीडियो बनाता है। यह कोई सेक्स स्कैंडल नहीं है; यह बलात्कार है, और प्रधानमंत्री खुले मंच पर सामूहिक बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि यदि आप उन्हें वोट देंगे तो इससे मुझे मदद मिलेगी। यहां की हर महिला को पता होना चाहिए कि जब पीएम वोट मांग रहे थे तो उन्हें ठीक-ठीक पता था कि प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया है। हर भाजपा नेता जानता था कि वह सामूहिक बलात्कारी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका समर्थन किया।

इसमें कोई शक नहीं कि मोदी ने मणिपुर और रेवन्ना मामलों पर चुप्पी साध कर सभी महिलाओं का अपमान किया है और उन्हें एक बलात्कारी का समर्थन करने के लिए देश की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मोदी ने संदेशखाली में महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा के उल्लंघन के एक घृणित मामले को उजागर करने का फैसला किया। ममता बनर्जी सही कह रही थीं कि मोदी को 'भ्रम' नहीं फैलाना चाहिए और घड़ियाली आंसू बहाना बंद करना चाहिए।

संदेशखाली घटना के ठीक बाद, मोदी ने कम से कम चार बार क्षेत्र का दौरा किया और महान बंगाली संस्कृति की रक्षा करने में असमर्थता के लिए राज्य सरकार को फटकार लगायी। हालाँकि, अब एक स्टिंग ऑपरेशन से पता चलता है कि पूरी घटना की योजना और क्रियान्वयन वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने किया था। टीएमसी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें संदेशखाली में भाजपा मंडल अध्यक्ष होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति यह कहते हुए सुना गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी "पूरी साजिश" के पीछे थे।

ममता ने यह भी आरोप लगाया: "घोर झूठ का आविष्कार भाजपा द्वारा किया गया था, जिसने कुछ लोगों को झूठ बोलने के लिए पैसे देकर साजिश रची। क्या किसी ने कभी सोचा था कि भाजपा इतनी गिर जायेगी कि वह संदेशखाली पर अफवाहें फैलायेगी? पश्चिम बंगाल की माताओं का इस तरह अपमान मत करें। हमारी पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए पैसे की पेशकश करके राज्य की महिलाओं का अपमान करने की कोशिश न करें।''

तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करायी है कि सीबीआई ने राज्य में दूसरे चरण के मतदान के दौरान संदेशखाली में एक "खाली स्थान" पर "जानबूझकर बेईमानी" से छापा मारा था।

टीएमसी नेता शाहजहां शेख के एक सहयोगी के परिसरों पर छापेमारी के दौरान “तोता” सीबीआई ने एक पुलिस सर्विस रिवॉल्वर और विदेशी निर्मित आग्नेयास्त्रों सहित हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया। यह छापेमारी जनवरी में ईडी टीम पर भीड़ द्वारा किये गये हमले के सिलसिले में की गयी थी।

आरोप है कि स्टिंग ऑपरेशन में स्थानीय भाजपा नेता ने यह भी खुलासा किया कि मास्टर माइंड वरिष्ठ भाजपा नेता के निर्देश पर हथियार रखे गये थे। इस बीच, टीएमसी ने सीईओ को लिखे एक पत्र में कहा कि हालांकि 'कानून और व्यवस्था' पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन सीबीआई ने इस तरह की छापेमारी करने से पहले उसे या पुलिस अधिकारियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया। (संवाद)