इसलिए, मानसून सत्र की किसी भी समीक्षा को न केवल सत्र के परिणामों के आधार पर, बल्कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में जिन मुद्दों पर बहस हुई और जिन मुद्दों को सत्ताधारी दल ने पारित कराने की पूरी कोशिश की, जिनमें कई विवादास्पद विधेयक भी शामिल थे, के आधार पर भी किया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ एनडीए ने उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर, जिस पर सरकार ने विपक्षी दलों के कड़े संघर्ष के बाद चर्चा के लिए सहमति जताई थी। व्यवधान के कारण, लोकसभा अपने निर्धारित समय के केवल 29% में ही कार्य कर पाई, जबकि राज्यसभा ने केवल 34% प्रति शत समय का उपयोग किया। प्रश्नकाल लोकसभा में निर्धारित समय का 23% और राज्यसभा में 6% ही चला।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद ने विधेयकों पर गहन चर्चा नहीं की। विधेयकों पर सीमित चर्चा हुई और कुछ ही मिनटों में उन्हें पारित कर दिया गया। लोकसभा में पेश किए गए लगभग 27% विधेयक समितियों को भेजे गए हैं। किसी भी विधेयक को विभाग-संबंधित स्थायी समितियों को नहीं भेजा गया है। लोकसभा की कार्यवाही का लगभग 50 प्रतिशत समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में व्यतीत हुआ। दोनों सदनों में कोई भी निजी प्रस्तावों पर कार्य नहीं हुआ। सत्ताधारी दल लोकसभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के प्रति कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2019 से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के विरोध और पहलगाम हमले तथा उसके बाद के घटनाक्रम, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में भूमिका निभाने के बार-बार दावे शामिल हैं, पर हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की उत्पादकता में आई कमी पर निराशा व्यक्त की। केंद्र सरकार द्वारा एसआईआर पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार करने के कारण ही दोनों सदनों में दैनिक आधार पर व्यवधान उत्पन्न हुआ है। ओम बिरला ने केवल विपक्ष को दोषी ठहराया और इसे "संगठित व्यवधान" करार दिया।
सत्र के पहले ही दिन, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, जो सत्ताधारी दल द्वारा उन पर थोपा गया था, क्योंकि उन्होंने एक न्यायाधीश को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उपराष्ट्रपति के इस कदम को स्वीकार नहीं कर सकी और उन्हें पर्याप्त संकेत दिए गए थे - या तो इस्तीफा दें या महाभियोग का सामना करें। किसानों के मुद्दे सहित कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना करने वाले धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। फिर भी, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा (वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) पर सत्तारूढ़ दल द्वारा महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस मुद्दे की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह आक्रामक दिखा। उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था क्योंकि जिस तरह से भारत का चुनाव आयोग इसे संचालित कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ गठबंधन कर रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिखाया था कि कैसे चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी में मोदी सरकार के साथ मिलीभगत की और 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के दौरान 'वोट चोरी' का आरोप लगाया।
यह आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं को अनुमति दी, जिन्होंने भाजपा के पक्ष में संतुलन बनाया, जिसका सीधा लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। आगामी बिहार चुनाव में, चुनाव आयोग ने ऐसे प्रावधान लागू किए जिनसे बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने का खतरा पैदा हो गया, कथित तौर पर भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करने के लिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर कराने का इरादा जताया, जिससे विपक्षी सभी राजनीतिक दल चिंतित हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि एसआईआर मुद्दे ने इंडिया गठबंधन को मजबूती से एकजुट कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के कथित अपवित्र गठबंधन को हराने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है, और संसद में विरोध प्रदर्शन कर रोजाना व्यवधान पैदा किया है।
सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान इसके बाद एक आश्चर्यजनक विधेयक लेकर आई - संविधान 130वां संशोधन विधेयक, 2025, जिसने विपक्षी एकता को और भी मज़बूत कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को दो अन्य विधेयकों के साथ इस विधेयक को पेश किया, जिन्हें अंततः सदन में हंगामे के बीच संयुक्त संसदीय समितियों को भेज दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक, 2025, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों - को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर स्वतः हटाने का प्रस्ताव करता है।
विपक्ष इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा और देश में संविधान और लोकतंत्र पर एक और हमला मानता है। वे पहले से ही आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को कठोर कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फंसा रही है और उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, एनआईए, आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा रही है। उनमें से कई को बिना मुकदमे और आरोपपत्र के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने आरोप लगाया कि इस तरह के विधेयक का पेश होना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार न्याय, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा करने वाली एक तानाशाही सरकार की स्थापना की ओर काम कर रही है। साथ ही, उन्होंने आने वाले महीनों में संसद के अंदर और बाहर, इन मूल्यों को बचाने के लिए और भी ज़ोरदार लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर अपनी बात रखी है, जो उनके अनुसार संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र के प्रतीक हैं। (संवाद)
संसद के मानसून सत्र ने सत्ताधारी दल की बढ़ती तानाशाही को उजागर किया
आने वाले समय में संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई और तेज़ होगी
डॉ. ज्ञान पाठक - 2025-08-23 11:08
जहां तक कार्य निष्पादन का सवाल है, 21 अगस्त, 2025 को समाप्त हुए भारतीय संसद के एक महीने लंबे मानसून सत्र को लगभग व्यर्थ ही गया कहा जा सकता है। फिर भी, इसके लक्षण भारत के आगे के बड़े संघर्ष का संकेत दे रहे थे। विपक्ष पूरे सत्र के दौरान संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ता रहा, जिससे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में व्यवधान और बहिर्गमन हुआ, जबकि सत्ताधारी दल ने विपक्ष की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कुछ विधेयक पेश करने और पारित करने की पूरी कोशिश की, जो अपने आप में लोकतंत्र का मखौल उड़ाना था। इनमें से एक विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने से संबंधित है, जिसमें न्याय का नामोनिशान तक नहीं है, क्योंकि यह बिना आरोप-पत्र के, केवल 30 दिनों की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें हटाने का प्रावधान करता है।