इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार और कई एनजीओ ने अनुसंधान के आधार पर स्पष्ट किया है कि शंका करने की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार ब्रांडेड दवा व जेनरिक दवा में कोई फर्क नहीं है। वास्तव में भारत जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो विश्वभर के बाजारों में सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही ब्रांडेड दवाओं के समान ही प्रभावकारिता, सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखता है।

जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के किफायती संस्करण हैं जिन्हें दवा निर्माता द्वारा प्राप्त पेटेंट समाप्त होने के बाद उत्पादित किया जाता है। एक नई दवा का निर्माण किया जाता है, तो दवा के मूल निर्माता को पहले कुछ वर्षों के लिए पेटेंट के तहत संरक्षित किया जाता है। पेटेंट की वैधता के दौरान, मूल निर्माता दवा का एकमात्र उत्पादक और विक्रेता होता है, और विनियमों के भीतर वे दवा की कीमत तय करते हैं। पेटेंट समाप्त होने के बाद, अन्य फार्मा निर्माता दवा का उत्पादन और विपणन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके उत्पादों में मूल दवा के समान सामग्री होनी चाहिए। इन्हें ही जेनरिक दवाओं के रूप में जाना जाता है। जेनरिक दवाओं की कीमतें मूल दवाओं की तुलना में सस्ती होती हैं क्योंकि निर्माताओं ने अनुसंधान या परीक्षण की लागत नहीं ली।

जेनरिक दवाएं समान रूप से प्रभावी होती हैं। फिर हर कोई उन्हें क्यों नहीं खरीदता? 2019 में जर्नल ऑफ़ ड्रग डिलीवरी एंड थेराप्यूटिक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 62 फीसदी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जेनरिक दवाओं की प्रभावकारिता के बारे में शंका करते हैं। चिकित्सकों ने भी, जेनरिक में संदेह और विश्वास की कमी व्यक्त की हैं। सर्वेक्षण में शामिल 92 फीसदी लोग जेनरिक दवाओं के बारे में जानते थे। इनमें से केवल 70 फीसदी ही जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं के बीच के अंतर को समझ पाए। इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा परिषद ने अनिवार्य किया है कि सभी डॉक्टर अपने पर्चे में स्पष्ट रूप से उल्लिखित जेनरिक नामों वाली दवाएं लिखें। क्योंकि ये दवाएं उतनी ही सुरक्षित और उतनी ही प्रभावी होती हैं जितनी कि ब्रांडेड दवाएं, और ये काफी बचत करने का एक किफायती तरीका है।

अमेरिका में दी जाने वाली दवाओं में से लगभग 90 प्रतिशत जेनरिक दवाएं होती हैं, लेकिन कुल दवा लागत में इनका हिस्सा केवल 12 प्रतिशत है। आज उपलब्ध हजारों जेनरिक दवाओं का एफडीए द्वारा कड़ाई से परीक्षण किया जाता है और उन्हें यह साबित करना होता है कि वे ब्रांडेड दवाओं के समान ही हैं, जिनमें सक्रिय तत्व, क्षमता और खुराक समान हैं। ऑस्ट्रेलिया में जेनेरिक दवाएं तभी बेची जा सकती हैं जब वे मूल ब्रांड के समान सख्त मानकों को पूरा करती हैं।

अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) जो उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रोगियों के लिए उपलब्ध एफडीए-अनुमोदित अधिकांश जेनरिक दवाओं का निर्माण करती हैं, उसने भी सुनिश्चित किया है कि वे ब्रांड नाम वाली दवाओं के जैव-समतुल्य हैं।

अमेरिकी ट्रेडमार्क कानूनों के अनुसार, जेनरिक दवाओं को ब्रांडेड दवा के समान दिखने की अनुमति नहीं होती है। जेनरिक दवाएं रंग और स्वाद आदि के मामले में ब्रांडेड दवाओं से भिन्न हो सकती हैं, और एफडीए यह सुनिश्चित करता है कि इनसे दवा के कार्य करने के तरीके पर कोई प्रभाव न पड़े। ध्यान दें कि जेनरिक दवा में ब्रांडेड दवा के समान सक्रिय तत्व होने चाहिए। किस ब्रांडेड दवा का जेनरिक वर्जन उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी चिकित्सक या फार्मासिस्ट ही दे सकते हैं। ब्रांडेड दवाओं के नाम जेनरिक दवाओं के नामों से भिन्न भी होते हैं क्योंकि कई जेनरिक नाम दवा के रासायनिक नाम, संरचना या फार्मुला संक्षिप्त रूप में होते हैं। ब्रांड नाम कंपनी द्वारा बनाया जाता है और आमतौर पर छोटा और याद रखने में आसान होता है।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों में ‘जेनेरिक दवाओं’ की कोई परिभाषा नहीं है और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को कुछ जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता, चिकित्सीय प्रभावशीलता एवं असर शुरू होने के समय में भिन्नता के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

देश में दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण मुख्य रूप से औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम एवं नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत विनियमित होता है। यह विनियमन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस और निरीक्षण प्रणाली के जरिए किया जाता है। लाइसेंस धारक को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 के तहत निर्धारित लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक है। लाइसेंस की एक शर्त के अनुसार, लाइसेंस धारक को अपने उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल के प्रत्येक बैच या लॉट और साथ ही अंतिम उत्पाद के प्रत्येक बैच का परीक्षण करना आवश्यक है और ऐसे परीक्षणों से संबंधित विवरण दर्शाने वाले अभिलेख या रजिस्टर रखना आवश्यक है।

इसके अलावा, देश में निर्मित दवाओं को, चाहे वे जेनरिक दवाएं हों या ब्रांडेड दवाएं या घरेलू या अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए हों, गुणवत्ता के लिए औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) के विशेषज्ञों के परामर्श से सीडीएससीओ गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर नई औषधि एवं नैदानिक परीक्षण (एनडीसीटी) नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार नई दवाओं को मंजूरी देता है।