य़ह रिपोर्ट सितम्बर 2010 से आईबीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह पारूप रिपोर्ट संयुक्त सचिव (खनिज व विनियमन) की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। इस समिति के नियम एवं संदर्भ इस प्रकार हैं--

• एनएमपी 2008 और एमएम (डीआर) अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रकाश में आईबीएम की भूमिका की विस्तृत रूप रेखा तैयार करना।

• आईबीएम को एक प्रभावी नियामक बनाने के मद्देनजर, खनन योजना के संदर्भ के साथ वैज्ञानिक खनन, खान को बंद करने की योजनाएं और सतत विकास संरचना को प्रोत्साहन देते हुए इसे सुदृढ बनाने की सिफारिश करना।

• एक व्यापक एवं पारदर्शी खान व खनिज सूचना तंत्र का ढांचा तैयार करना, जो आईबीएम द्वारा खनिज भंडार और रजिस्ट्री में आगे बढने में समर्थ बनायेगा।