यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार 1997 से ही इंडियन शूगर एक्जीम कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राथमिकता के आधार पर ईयू चीनी कोटा जारी कर रही है। जबकि जून, 2006 में चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गय था तब भी ईयू देशों को चीनी का निर्यात जारी रहा।

ईयू ने भारत को यूरोपीय समुदाय के आयोग के दिनांक 25 सितम्बर, 2009 के विनियम संख्या ईसी 891 /2009 के जरिये ऑपनिंग एंड प्रोवाडिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन कम्यूनिटी टेरिफ कोटा इन द शूगर सेक्टर के अधीन 10,000 टन शुल्क मुक्त चीनी जारी की थी। भारत अपने कृषि उपजों को यूरोपीय संघों के देशों में पहुंचाने के लिए उत्सुक है और उस संदर्भ में इस निर्यात को देखा जाना चाहिए।

मुक्त सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी का निर्यात सरकार के 1 जनवरी, 2009 के रिलीज ऑर्डर व्यवस्था का विषय है। रिलीज ऑर्डर मैसर्स इंडियन शूगर एक्जीम कॉरपोरेशन को तभी जारी किया जाएगा जब वह निर्धारित शर्तों के अनुसार 10,000 टन चीनी के आयात के दस्तावेज कॉरपोरेशन जमा करायेगा।