फिर भी, भारतीय दंड संहिता में वैवाहिक बलात्कार शामिल नहीं हुए हैं। इसकी संवैधानिकता एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब दिया जाना बाकी है।

यौन हिंसा सर्वव्यापी है और कई रूपों में खुद को प्रकट करती है। यह समाज की सबसे बुनियादी और छोटी इकाई परिवार सहित जीवन के सभी संस्थानों में मौजूद हैं।

बलात्कार व्यक्ति की निजी स्वायत्तता का उल्लंघन है जो सभी तरीकों से नाजायज है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375, बलात्कार को ‘एक महिला के साथ गैर-सहमतिपूर्ण संभोग‘ के रूप में परिभाषित करती है। उक्त धारा का अपवाद पति द्वारा गैर सहमति से अपनी पत्नी के साथ किया गया संभोग है। यदि संभोग एक पत्नी और उसके पति के बीच होता है और पत्नी की आयु 15 वर्ष से ऊपर है, तो बिना पत्नी की सहमति के किया गया संभोग भी वैध माना जाता है। जबर्दस्ती किया गया कोई भी संभोग बलात्कार ही होता है, लेकिन भारतीय कानून अपनी पत्नी के साथ किए गए जबर्दस्ती संभोग को बलात्कार नहीं मानता।

यद्यपि कई देशों ने पहले ही वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण कर दिया है। लेकिन भारत 36 ऐसे देशों में से एक है, जहां अभी तक इसे दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।

यूनाइटेड किंगडम में एक ऐतिहासिक फैसले में, एक पति को इस आधार पर बलात्कार के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया। उसका बचाव इस आधार पर किया जा रहा था कि शादी ने अपरिवर्तनीय सहमति दी। लेकिन अदालत ने उस तर्क को नहीं माना और पति को दोषी ठहराया था क्योंकि वैवाहिक बलात्कार के अपवाद आम कानून के तहत एक ‘कानूनी कल्पना’ है।

वैवाहिक बलात्कार को कानूनी अपराध घोषित करने के लिए भारत में न्यायालयों के समक्ष कई याचिकाएँ रखी गई हैं।

दुर्भाग्य से, वे सभी अदालत की फाइलों में बंद हैं और फैसले का इंतजार की रही हैं।

2015 में, शीर्ष अदालत में एक महिला द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि एक महिला के लिए कानून में बदलाव नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में कहा था कि वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण पहले से ही पक्षपाती कानूनों के बीच सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था का पतन होगा।

भारत सरकार का मानना है कि वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण, विवाह संस्था को अस्थिर कर सकता है। यह तर्क अक्सर इस तर्क के खिलाफ लगाया जाता है कि धारा 498 ए के दुरुपयोग के उदाहरण देखे गए हैं।

वर्मा समिति की रिपोर्ट ने अधिनियम के तहत वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटाने के लिए सिफारिशें की थीं। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि शादी संभोग के लिए एक अपरिवर्तनीय सहमति नहीं है। इस प्रकार, एक अभियुक्त को अधिनियम के लिए आरोपित किए जाने के लिए, उसके और पीड़ित के बीच संबंध अपरिहार्य होना चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने यह भी सिफारिश की कि भारत सरकार को वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण करना चाहिए।

2013 में, एक संशोधन किया गया था जिसने 12 से 15 वर्ष की आयु के महिलाओं के साथ बलात्कार को अधिनियम के तहत दंडनीय माना था। हालाँकि, परिवर्तन की निंदा की जाती है क्योंकि यह अपराध के पीड़ितों की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाता है।

इंडिपेंडेंट थॉट वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हालांकि .375 वैवाहिक बलात्कार के लिए एक अपवाद बनाता है, 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संभोग बलात्कार है चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं। अदालत ने कहा कि यह अपवाद एक विवाहित बालिका और एक अविवाहित बालिका के बीच एक अनावश्यक और कृत्रिम अंतर पैदा करता है और कोई भी अस्पष्ट तर्क नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए कोई अस्पष्ट उद्देश्य नहीं है।

धारा 375 द्वारा बनाया गया अपवाद महिलाओं के समानता, सम्मान और निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 अपने सभी नागरिकों को अधिकारों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। पश्चिम बंगाल राज्य में अनवर अली सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 14 के तहत, किसी भी वर्गीकरण को बुद्धिमानी से अलग किया जाना चाहिए और इस तरह के अंतर को तर्कसंगत वस्तु के रूप में हासिल करना चाहिए।

जो अपवाद विवाहित महिलाओं को धारा 375 के तहत सुरक्षा प्राप्त करने से रोकता है, वह समझदार भिन्नता पर आधारित नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर निर्भर करता है।

धारा 375 विवाहित महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो बलात्कार का शिकार होती हैं, उनके पति और समान अपराध के अन्य पीड़ितों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसलिए, अपवाद संविधान में निहित आरोपियों की समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। (सवाद)