· जनगणना के हिस्से के तौर पर पहली बार राष्ट्रीय जनगणना पंजिका तैयार की जा रही है। यह देश के आम शहरियों की पंजिका है।

· राष्ट्रीय जनगणना पंजिका दरअसल पहचान का डेटाबेस होगी जिससे सरकारी योजनाओंकार्यक्रमों के तहत लाभों और सेवाओं को उचित जगह तक पहुंचाने, योजना में सुधार करने और देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले वर्षों में इससे देशवासियों को फायदा होगा।

· प्रत्येक घर में जाकर नाम, जन्म तिथि, लिंग, वर्तमान पता, स्थायी पता, माता‑पिता‑पतिपत्नी का नाम जमा किया जाएगा। सभी आम शहरियों को इसमें शामिल किया जाएगा चाहे उनकी राष्ट्रीयता कोई भी हो।

· मकानों को दर्ज करने और उनकी गिनती के दौरान मकान निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री, मकान के इस्तेमाल, पेयजल उपलब्धता, शौचालयों की उपलब्धता व उनके प्रकार, बिजली, परिसम्पत्तियों आदि के विवरण को इकट्ठा किया जाएगा।

· गणनाकार गृहस्वामी द्वारा दिए गए विवरण को दर्ज करेगा। गृहस्वामी को कोई प्रमाण नहीं देना है।

· सभी घरवासियों को बिना किसी भय के विवरण प्रदान करना है। इस विषय में जो भी सूचना जमा की जाएगी, वह पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसे किसी सरकारी या निजी एजेंसी को नहीं बताया जाएगा।

· राष्ट्रीय जनगणना पंजिका पर गृहस्वामी को हस्ताक्षर करने होंगे। अगर गृहस्वामी जरूरी समझतासमझती हो तो हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने के पहले वह जनगणक से विवरण सुनाने के लिए कह सकतासकती है। विवरण ठीक‑ठीक दर्ज कर लिया गया है, इसे जरूर सुनिश्चित कर लिया जाए।

· गलत सूचना देने पर जनगणना एवं नागरिकता अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई हो सकती है।

· गणना के समय प्रत्येक घर को पावती दी जाएगी।

· एक बार जब सूचनाएं जमा कर ली जाएंगी, तब उन्हें छापकर गांवों और वार्डों के प्रमुख स्थानों पर लगा दिया जाएगा ताकि लोग उसे देख सकें। शिकायतों को उसी दौरान दर्ज किया जाएगा।

· आंकड़ों को अंतिम रूप देने के बाद उन्हें अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में कंप्यूटर में दर्ज कर लिया जाएगा। जब यह डेटाबेस तैयार हो जाएगा तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों की फोटो, दसों उंगलियों के निशान और संभवत: आंख की पुतली संबंधी बायोमेट्रिक्स विवरण लिए जाएंगे।

· संबंधित शिविरों में प्रत्येक घरवासियों को पावती लेकर आना होगा। जो लोग इन शिविरों में निर्धारित तारीख पर नहीं आ पाएंगे, उन्हें तहसीलकस्बा स्तर पर गठित राष्ट्रीय जनगणना पंजिका केंद्र में उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा।

· अनन्य पहचान नंबर प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा। यह नंबर सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा। जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है (जिनके लिए बायोमेट्रिक्स उपलब्ध नहीं है) उनका अनन्य पहचान नंबर उनके माता‑पिता या अभिभावक से जोड़ दिया जाएगा।