ऐसा करने के लिए शायद यह सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक पीठ चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला करने के लिए तैयार है। यह अलग बात हे कि फैसले में देरी, जिसे अदालत ने पिछले साल नवंबर में सुरक्षित रख लिया था, ने निस्संदेह लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और उत्साही लोगों को निराश किया है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय एक सार्थक हस्तक्षेप करके संशोधन कर सकता है और अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष व्यवस्था का सुझाव देकर चीजों को सही कर सकता है। ऐसा करने में, अदालत को वर्तमान याचिकाओं के दायरे से परे जाना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह का दृष्टिकोण देश में लोकतंत्र को संरक्षित करने में काफी मदद करेगा, जो अन्यथा खतरे में है।

सत्ताधारी पार्टी को बेरोकटोक राजनीतिक फंडिंग की सुविधा देने के लिए आलोचना की गयी और चुनावी बांड योजना तेजी से जांच के दायरे में आ गयी है। भाजपा ने इस योजना से अधिकांश धन प्राप्त किया है, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियों को कुल राशि का केवल दसवां हिस्सा ही मिला है। अनुपातहीन धन शक्ति ने सत्ताधारी पार्टी को विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ कुछ सबसे विचित्र अस्थिरता उत्पन्न करने की योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो वैध रूप से निर्वाचित सरकारों को हटाने और स्पष्ट दलबदल की मदद से अपने स्वयं के कठपुतली संगठनों की स्थापना में प्रकट हुई है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार ऐसे ही भाजपा की विध्वंसक राजनीति के सबसे खराब व्यंग्यचित्र के रूप में सामने आते हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों की जांच करते हुए, 1998 की इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट और 1999 की भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें, दोनों चुनावों के लिए पूर्ण राज्य वित्त पोषण की वकालत करती हैं, जो इस बहस की दीर्घकालिक प्रकृति को रेखांकित करती हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने राज्य के वित्त पोषण की दो सीमाओं की सिफारिश की: पहला, राज्य का धन केवल राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों को आवंटित किया जाना चाहिए, न कि स्वतंत्र उम्मीदवारों को। दूसरे, अल्पावधि में राज्य वित्त पोषण केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को कुछ सुविधाओं के रूप में दिया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के समय, देश की आर्थिक स्थिति चुनावों के लिए केवल आंशिक राज्य वित्त पोषण के अनुकूल थी, न कि पूर्ण वित्तपोषण के।

1999 की विधि आयोग की रिपोर्ट मोटे तौर पर इंद्रजीत गुप्ता पैनल की रिपोर्ट से सहमत थी और इस बात पर जोर दिया गया था कि चुनावों के लिए कुल राज्य वित्त पोषण तब तक वांछनीय था जब तक राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धन लेने से प्रतिबंधित रखा गया हो। आयोग इस आधार पर भी सहमत था कि उस समय की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए केवल आंशिक राज्य वित्त पोषण ही संभव था। लेकिन इसके अतिरिक्त, यह उचित नियामक ढांचे की सिफारिश करता है जिसमें यह सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल हैं कि राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र का पालन करते हैं और आंतरिक संरचनाओं और खातों को व्यवस्थित रखते हैं, उनकी ऑडिटिंग करते हैं, और राज्य के वित्त पोषण की अनुमति से पहले चुनाव आयोग को प्रस्तुत करते हैं।

उससे लगभग एक दशक पहले, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 'शासन में नैतिकता' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में भी चुनाव खर्चों की 'नाजायज और अनावश्यक फंडिंग' को प्रतिबंधित करने के लिए चुनावों में आंशिक राज्य वित्त पोषण की सिफारिश की गयी थी।

लेकिन दुर्भाग्य से, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, 2001 ने चुनावों के लिए राज्य के वित्त पोषण का समर्थन नहीं किया, हालांकि यह 1999 के विधि आयोग की रिपोर्ट से सहमत था कि राज्य के वित्त पोषण से पहले राजनीतिक दलों के विनियमन के लिए उचित ढांचे को लागू करने की आवश्यकता होगी।

कुल परिणाम यह है कि इन सिफ़ारिशों के बावजूद, राज्य वित्त पोषण काफी हद तक अकादमिक ही रहा है। राज्य वित्त पोषण के समर्थक चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, समानता और भ्रष्टाचार में कमी लाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अधिक समान अवसर प्रदान करके, राज्य वित्त पोषण मौजूदा प्रणाली से जुड़े पक्षपात के आरोपों से मुक्त, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकता है।

वर्तमान चुनावी बांड योजना को पारदर्शिता की कमी के कारण भी आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि दानदाताओं की पहचान अज्ञात है। इस अपारदर्शिता ने राजनीतिक शासन प्रणाली के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल खड़े हो गये हैं।

भारत के लिए चुनावी वित्तपोषण के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने और एक ऐसी प्रणाली को अपनाने का समय आ गया है जो वास्तव में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की भावना का प्रतीक है। संभवतः सर्वोच्च न्यायालय देश की चुनावी प्रणाली में इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करने की स्थिति में है। (संवाद)