अफ़सोस, आज का आयोग बिल्कुल अलग जानवर की तरह व्यवहार करता है। यह एक प्रहरी की तुलना में केंद्र का अधिक आज्ञाकारी है। यदि आप सादृश्य का विस्तार करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह निष्पक्षता और पारदर्शिता की आवश्यकता को वर्तमान आयोग भूल गया है। यह अब उग्र प्रतिरोध के बावजूद भी अपना काम करने के लिए कृतसंकल्प नहीं है। इसके बजाय यह आसान रास्ता तलाशता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा भाषण को एक महीना बीत चुका है - वास्तव में, अब से सात दिनों में मतदान संपन्न हो जायेगा - लेकिन आयोग ने प्रधान मंत्री पर मॉडल कोड के साथ-साथ लोगों के प्रतिनिधित्व का खुलेआम उल्लंघन करने के आरोप के जवाब में समुचित कार्रवाई नहीं की है। प्रधानमंत्री के बार-बार के ज़बरदस्त नफ़रत भरे भाषणों के लिए उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई किया जाना अभी बाकी है।

के चन्द्रशेखर राव, ए राजा, सुप्रिया श्रीनेत और रणदीप सुरजेवाला के मामले के विपरीत, चुनाव आयोग ने मोदी को सीधे नोटिस जारी नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय, इसने फिल्मी तर्ज पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा कि मोदी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। नोटिस में पीएम का नाम या पदनाम नहीं बताया गया। केवल संलग्न दस्तावेज़ों ने ही ऐसा किया। जब पार्टी विशिष्ट तिथि पर जवाब देने में विफल रही, तो वह तुरंत एक सप्ताह और बढ़ाने पर सहमत हो गयी। जवाब मिलने के बाद भी आयोग फैसला लेने की जल्दी में नहीं है। यह जानबूझकर किया गया टालमटोल बताता है कि आयोग के अधिकारी समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

इस बीच प्रधान मंत्री ने क्या किया है? वस्तुतः दैनिक आधार पर, वह बार-बार यह आरोप लगाकर कि इंडिया ब्लॉक के जीतकर सत्ता में आने पर उनके द्वारा ओबीसी, एसटी और एससी के लिए आरक्षित आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जायेगा, उन्होंने हिंदुओं की नज़र में मुसलमानों का राक्षसीकरण जारी रखा है। उन्होंने यहां तक कहा कि मंगल सूत्र और स्त्रीधन - और यदि आपके पास दो भैंस हैं, तो उनमें से एक - भी छीन लिया जायेगा और मुसलमानों को दे दिया जायेगा।

क्या उनके द्वारा यह सावधानीपूर्वक और जानबूझकर दोहराये गये वचन उनके मूल उल्लंघन को गंभीर नहीं बना रहे हैं? क्या यह आयोग की आदर्श आचार संहिता की अवहेलना एवं अवज्ञा नहीं है?

ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग केवल आराम से बैठेगा, सुनेगा और अपने अंगूठे घुमायेगा। उसने कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? इस निरंतर, वास्तव में निरंतर अवज्ञा के लिए, आयोग ने कम से कम भाजपा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? संविधान का अनुच्छेद 324, उसे वे सभी शक्तियाँ देता है जिनकी उसे आवश्यकता होती है। (संवाद)