सर्वोच्च न्यायालय ने कहा - यूएपीए में जमानत नहीं जेल ही सामान्य नियम
ऐसे कठोर कानून बनाने में विधायिका की मंशा को बनाया आधार
2024-02-12 12:23
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में सामान्य मानदंड के विपरीत एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी सामान्यतः जमानत पाने के हकदार नहीं हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएपीए के आरोपियों को केवल असाधारण मामलों में ही छूट दी जानी चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि मामले की सुनवाई में देरी जमानत देने का कोई आधार नहीं है।