सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने चुनाव आयोग को दिए अत्यधिक अधिकार
चुनाव सुधार के लिए लोकतांत्रिक ताकतों को ज़ोरदार संघर्ष शुरू करना होगा
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2026-06-06 10:54 UTC
बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "आयोग को अपने संवैधानिक अधिकार के तहत नागरिकता की सीमित जांच करने का अधिकार है, ताकि वह मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके।" यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दिया। शीर्ष अदालत ने माना कि चुनाव आयोग की शक्ति उसकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी से आती है, जिसके तहत उसे सही मतदाता सूची बनाए रखनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल योग्य व्यक्ति ही वोट देने के हकदार हों।