विद्यालय के विकास में छात्रों की हिस्सेदारी की भूमिका अहम
- 2013-08-07 18:23 UTC’’संविधान की धारा 21 (ए) के तहत 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क मौलिक अधिकार दिया गया है। जबतब राज्य द्वारा मूलभूत ढांचे का निर्माण नहीं होता, तब तक इस मौलिक अधिकार को जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने 11 अक्टूबर, 2011 को राज्यों को आदेश जारी किए विद्यालयों में छात्रों और खासकर छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। अनेक सर्वेक्षणों से यह बात सामने आ रही है कि जिन विद्यालयों में छात्रों और खासकर छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में झिझकते हैं।’’